bihar board class 9 civics ch 3 Notes | संविधान निर्माण

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संविधान :- किसी देश का संविधान लिखित नियमो का समूह होता है जिसे एक साथ रहने वाले सभी लोग स्वीकार करते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों के बीच और नागारिकों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है।

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रंगभेद :- “रंग भेद दक्षिण अफ्रिका के लिए अद्वितीय नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली का नाम था। रंगभेद की प्रणाली ने लोगो को विभाजित किया और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर लेबल किया।

दक्षिण अफ्रिका में लोकतांत्रिक संविधान :-

  • स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रिका स्वतंत्र हुआ और उसे अपना लोकतांत्रिक संविधान प्राप्त हुआ।
  • नेल्सन मंडेला ने न केवल आजादी के लिए लड़‌ाई लड़ी, बल्कि काले और गोरे लोगों के अधिकारों और समानता के लिए भी लड़ाई लड़ी।
  • सात अन्य नेताओ के साथ उन्हें 1964 में रंगभेद शासन का विरोध करने का साहस करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
  • उन्होंने अगले 28 साल दक्षिण अफ्रिका की सबसे खूंखार जेल रॉवेन आइलैंड में बिताए ।

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दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद :-

  • काले और सफेद मूल निवासी 17 वीं और 18 वीं शताब्दी के दौरान, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने हथियारों और बल के साथ दक्षिण अफ्रिका पर कब्जा कर लिया।
  • बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रिका में बस गए और स्थनीय शासन बन गए।
  • गौरों की इस बस्ती के कारण रंगभेद की व्यवस्था ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर बांट दिया।

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रंगभेद नीति के तहत अश्वेतों पर प्रतिबंध :-

  • गैर- गोरो के पास मतदान का अधिकार नहीं था। और उन्हें श्वेत क्षेतत्रों में रहने की अनुमति नहीं थी।
  • ट्रेन, बसे, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय आदि, गोरे और काले लोगो के लिए अलग- अलग थे। इसे अलगाव के रूप में जाना जाता था।

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अफ्रिकी राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन:-

  • 1950 के बाद से श्वेतों, अश्वतों और भारतीय ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
  • उन्होंने विरोध मार्च और हड़‌ताले शुरू की। अफ्रिकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) ने आंदोलन का नेतृत्व किया।
  • रंगभेद का विरोध करने के लिए कई श्रमिक संघ, कम्युनिष्ट पार्टी और संवेदनशील गोरे ANC में शामिल हुए।

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नए संविधान की ओर:-

  • जैसे-जैसे विरोध और संघर्ष बढ़ते गए, गोरे शासकों ने महसूस किया कि अश्वेतों की स्वतंत्रत्ता को सीमित करके वे अब अश्वेतों को अपने शासन में नहीं रख सकते ।
  • 28 साल जेल में बिताने के बाद नेसन मंडेला आजाद जेल बनगए ।
  • अंत में 26 अप्रैल, 1994 की मध्यराति में, दक्षिण अफ्रिका गणराज्य के नए लोकतांत्रिक राज्य का उदय हुआ।
  • रंगभेद सरकार का अंत हुआ और बहु-नस्लीय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  • मंडेला दक्षिण अफ्रिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने ।
  • अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेतों से उनके क्रूर व्यवहार के लिए गोरों को माफ करने की अपील की और दो साल की बहस और चर्चा के बाद, अश्वेतों और गोरों ने एक साथ बैठकर दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक बनाया।
  • अब द‌क्षिण अफ्रिका को लोकतंत्र के मौडल के रूप में देखा जाता है।

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नेल्सन मंडेला के बारें में:-

  • नेल्सन मंडेला अफ्रिकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे सक्षम, कुशल और दूरदर्शी नेताओं में से एक थे।
  • उनके नेतृत्व में ही रंगभेद के खिलाफ संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था|
  • रंगभेद के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
  • उन्होंने अगले 28 साल जेल में विताए।
  • 1994 में, उन्हे दक्षिण अफ्रिका का राष्ट्रपति चुना गया।

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नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा:नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम “लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम” है।

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क्यों हमें एक संविधान की जरूरत हैं:-

  • एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने और उसके कार्यों को तय करने के लिए।
  • सरकार के विभिन्न अंगो के क्षेत्राधिकार का निर्णय करने के लिए।
  • एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए।
  • सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए।
  • नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ।

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संविधानः लिखित नियमों का एक सेट :- किसी देश का संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

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संविधान के कार्य:-

  • यह लोगो के बीच विश्वास और समन्वय की एक डिग्री उत्पन करता है जो विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ रहने के लिए आवश्यक है।
  • यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी।
  • यह सरकार की शक्ति को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों को भी निर्दिष्ट करता है।
  • यह एक अच्छा समाज बनाने के बारें में लोगो की आकांक्षों को भी व्यक्त करता है।

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भारतीय संविधान का निर्माण:-

  • भारतीय संविधान को कठिन परिस्थितियों में बनाया गया था।
  • भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नही था।
  • धार्मिक आधार पर बंटवारें के सरहद के दोनों तरफ लोगों की जान ली थी।
  • रियासतों का पिलय एक कठिन और अनिश्चित कार्य था।
  • देश का भविष्य आज जितना सुरक्षित नही दिखता था।
  • संविधान निर्माता राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित थे।

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 भारतीय संविधान के निर्माण के समय की परिस्थितियों:-

  • भारत अभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश था।
  • धर्म के आधार पर देश का विभाज’।
  • बड़े पैमाने पर हिंसा, कम से कम 10 लाख लोग मारे गए।
  • शरणार्थी समस्या।
  • रियासतों का विलय।
  • आर्थिक रूप से गरीब देश।

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भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत :-

  • 1928 में, मोतीलाल नेहरू और आठ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया।
  • 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, नेताओं ने फैसला किया कि भारतीय संविधान कैसा दिखना चाहिए।
  • सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, आदि| इन दोनों दस्तावेजों में चर्चा के कुछ महत्वपूण विषय थे।

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  • हमारे कई नेता फांसीसी क्रांति, रुस की समाजवादी क्रान्ति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतत्र की प्रथा और अमेरिका में अधिकारों के बिल के आदर्शों से प्रेरित थे।

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संविधान सभा :- संविधान का प्रारूपण निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया था, जिसे संविधान सभा फटां जाता है।

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भारतीय संविधान सभा:-

  • भारत का संविधान 299 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा लिखा गया था।
  • इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया।
  • डॉ० बी० आर अम्बेडकर “प्रारूप समिति “ के अध्यक्ष थे।
  • डॉ० राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे|

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प्रारूप समिति :-

  • डॉ० बी० आर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति ने चर्चा के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया।
  • संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज और बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड और संरक्षित किया गया है।

भारतीय संविधान पूर्णरूप से लागू :- भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन को चिह्नित करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत दिवस के रूप में मनाते है।

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भारतीय संविधान की बैधता :-

  • हमने 50 साल से भी पहले संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार किया।
  • संविधान केवल अपने सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमति व्यक्त करता है।
  • किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने कभी भी इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया है।
  • संविधान सभा ने विभिन्न भाषा समूहों, जातियों, वर्गों, धर्मों और व्यवसायों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया।

भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

  • हमारा संविधान सबसे पुराना ज्ञात संविधान है।
  • यह विभिन्न स्रोतों से और दुनिया के कई संविधानों से तैयार किया गया है।
  • हमरा संविधान कठोर से अधिक लचीला है। आवश्यक संवैधानिक संशोधनों को शामिल किया जा सकता है।
  • मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान।

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  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान ।
  • सरकार का संसदीय स्वरुप।
  • संघीय संरचना।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका ।

संशोधन :- यह एक शब्द है जिसका अर्थ परिवर्तन है। इसका उपयोग किसी देश के संविधान में किए गए परिवर्तनों के संबंध में किया जाता है।

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देशद्रोह:- अपने देश के साथ विश्वासघात करने का अपराध ।

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संवैधानिक संशोधन :-

  • जैसा कि संविधान एक अत्यधिक विस्तृत दस्तावेज है, इसे बदलते समय के साथ अद्यतित रखने के लिए इसे नियमित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।
  • संविधान बनाने वालों का मानना था कि यह लोगों की आकांक्षाओं और समाज में बदलाव के अनुरूप होना चाहिए।
  • अतः संविधान निर्माताओं ने समय- समय पर संविधान में इस प्रकार के संशोधन करने का प्रावधान किया। इन परिवर्तनों को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।

प्रस्तावना:- प्रस्तावना संविधान का एक परिचय है जिसमें भारतीय संविधान का एक परिचय है भारतीय संविधान के विचार और बुनियादी सिद्धात शामिल है।

प्रस्तावना के उद्देश्य :-

  • यह उस स्रोत्त को इंगित करता है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। (हम भारत के लोग)
  • यह संविधान के उद्देश्यों को बताता है।
  • यह किसी भी कानून और सरकार की कार्यवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, यह पता लगाने के लिए कि यह अच्छा है या बुरा।

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भारतीय संविधान का दर्शन:-

  1. हम, भारत के लोग
  2. सार्वभौम
  3. समाजवादी
  4. धर्मनिरपेक्ष
  5. लोकतांत्रिक
  6. गणतंत्र
  7. न्याय
  8. स्वतंत्रता
  9. समानता
  10. बिरादरी

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हम भारत के लोग :- संविधान को लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिनियमित किया है, न कि किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा उन्हें सौंप दिया गया है।

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सम्प्रभुः- लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी भारत सरकार पर हुक्म नही चला सकती।

समाजवादी :- धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए।

सेक्युलरः- नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रत्ता है। लेकिन कोई अधिकारिक धर्म नही है। सरकार सभी धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को समान सम्मान के साथ मानती है।

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लोकतांतिक :- सरकार का एक रूप जहां लोगो को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अपने शासको का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाब देह ठहराते है। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है।

गणतंत्र: –

  • राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है न कि वंशानुगत पद।
  • नागरिको में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सामाजिक असमानताओं को कम करना होगा। सरकार को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, खासकर वंचित समूहों के लिए।

स्वतंत्रता:- नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते है, वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहते है और जिस तरह से वे अपने विचारों को कार्रवाई में पालन करना चाहते है।

समानता:- कानून के समक्ष सभी समान है। पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। हमें सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।

बंधुत्व:- हम सभी को ऐसा व्यवहार करन चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य है। किसी को भी अपने साथी नागरिक को कमतर नहीं समझना चाहिए।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण

प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी,

पंथ-निरपेक्ष*, लोकतंत्रात्मक

गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की

स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

 प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई.

(मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

 

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